प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को लाल किले से घोषित अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधारणाओं को जीएसटी परिषद ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर करना, छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए कारोबार को सरल बनाना, और कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी व किफायती बनाना है। ये सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
दैनिक जरूरतों की वस्तुओं पर कर में कटौती
इन सुधारों के तहत रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर कर में बड़ी कटौती की गई है। हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, बर्तन जैसी वस्तुओं पर जीएसटी को 18% या 12% से घटाकर 5% किया गया है। यूएचटी दूध, पनीर, चपाती, पराठा जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी पूरी तरह माफ कर दिया गया है। पास्ता, नमकीन, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे आम नागरिकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन
सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी (टर्म लाइफ, यूलिप, एंडोमेंट) और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (परिवार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए) पर जीएसटी पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
इससे बीमा सस्ता होगा और अधिक लोग बीमा कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से माफ और 3 कैंसर व दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर जीएसटी 5% से माफ किया गया है। सभी दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। मेडिकल उपकरण, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर जैसे उपकरणों पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% किया गया है।
कृषि और हस्तशिल्प को बढ़ावा
ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, हस्तशिल्प, मार्बल, ग्रेनाइट और चमड़े की वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। उर्वरक उद्योग में उपयोग होने वाले सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है।
ऑटोमोबाइल और अन्य वस्तुओं पर कर में कमी
छोटी कारों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों, बसों, ट्रकों, और एंबुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18% जीएसटी लागू होगा। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% और 32 इंच तक के टीवी, एसी, डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है।
सेवाओं पर कर में कटौती
7,500 रुपये प्रति दिन या उससे कम कीमत के होटल ठहरने पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। जिम, सैलून, योग केंद्र, ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है।
सरल कर संरचना
वर्तमान चार-स्तरीय कर संरचना को बदलकर दो-स्तरीय ‘सिंपल टैक्स’ संरचना लागू की जाएगी। इसमें 18% मानक दर और 5% मेरिट दर होगा। कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% डी-मेरिट दर लागू रहेगा।
जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल
जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल (GSTAT) सितंबर 2025 के अंत तक कार्यान्वित हो जाएगा और दिसंबर 2025 तक सुनवाई शुरू हो जाएगी।
अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
जीएसटी परिषद ने इन सुधारों के साथ-साथ आम लोगों की शंकाओं के समाधान के लिए FAQs भी जारी किए हैं। इन सुधारों से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और किफायती होगी, साथ ही अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यह कदम सामान्य नागरिकों, मध्यम वर्ग, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।
